Court acquits all 9 BJP-RSS workers in 2015 murder of CPM worker

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कन्नूर (केरल) की जिला अतिरिक्त सत्र अदालत ने 2015 में हुई सीपीएम कार्यकर्ता की हत्या के मामले में नौ बीजेपी-आरएसएस कार्यकर्ताओं को बरी कर दिया है। अदालत ने पुलिस जांच में गंभीर खामियों का हवाला देते हुए यह फैसला सुनाया।

मामला 25 फरवरी 2015 का है, जब चित्तारिपरंबा क्षेत्र में सीपीएम कार्यकर्ता ओ. प्रेमन (45) पर हमला हुआ था। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां अगले दिन उनकी मौत हो गई थी।

पुलिस ने इस मामले में कई आरोपियों पर यूएपीए और आईपीसी की धाराओं में केस दर्ज किया था। हालांकि, शुरुआत में एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई और जिन छह लोगों को पहले नामजद किया गया था, उन्हें बाद में हटा दिया गया। मौजूदा आरोपी बाद में केस में शामिल किए गए।

बरी हुए आरोपियों में साजेश सी, प्रजेश डी, इंचिकांडी निशांत, लिजिन पी, मणपडी विनेश, सी राजीश, निखिल एन, आर रमेश और रेजीथ सी वी शामिल हैं। वहीं, इस केस का दूसरा आरोपी श्याम प्रसाद 2018 में एक अन्य राजनीतिक हिंसा में मारा गया था।

डिफेंस वकीलों ने तर्क दिया कि आरोपियों की मौके पर मौजूदगी साबित नहीं हो सकी। अदालत ने भी गवाहों और दस्तावेजों की जांच के बाद इसी आधार पर आरोपियों को बरी कर दिया।

इस मामले की सुनवाई मार्च 2024 से शुरू हुई थी, जिसमें 65 गवाहों को पेश किया गया और 135 दस्तावेज सबूत के तौर पर अदालत में रखे गए।



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