झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 2023: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

Date:

- Advertisement -


Last Updated:

JSSC Recruitment, Assistant Teacher Recruitment: जेएसएससी सहायक आचार्य (असिस्टेंट टीचर) के 26001 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए झारखंड हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर द…और पढ़ें

असिस्टेंट टीचर बनने के लिए JTET पास करना जरूरी, 26001 नियुक्तियों पर फैसला

JSSC Assistant Teacher Recruitment: झारखंड में 26001 शिक्षक पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ

हाइलाइट्स

  • JTET पास अभ्यर्थी ही सहायक आचार्य बन सकेंगे.
  • सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड HC का आदेश रद्द किया.
  • 26001 सहायक आचार्य पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ.

रांची (JSSC Recruitment, Assistant Teacher Recruitment). सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में सहायक आचार्य (असिस्टेंट टीचर) नियुक्ति को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने सहायक आचार्य संयुक्त परीक्षा 2023 पर फैसला लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें सीटेट पास और पड़ोसी राज्य के टेट पास झारखंड के अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने का निर्देश दिया गया था.

SC ने राज्य सरकार का नोटिफिकेशन भी रद्द कर दिया है. जेटेट अभ्यर्थियों ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. झारखंड HC ने पहले के फैसले में सीटेट अभ्यर्थियों को शामिल होने का आदेश दिया था.  झारखंड HC के इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी. 12 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रिजर्व रखा था. 26,001 सहायक आचार्य पदों के लिए झारखंड सरकार ने नियुक्ति की घोषणा की थी. प्रार्थी परिमल कुमार और अन्य ने मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

26001 पदों पर नियुक्ति की बड़ी खबर
सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2024 में झारखंड सरकार और जेएससीसी को सुप्रीम कोर्ट की परमिशन के बिना रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा दी थी. झारखंड स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (JSSC) ने सहायक आचार्य के 26001 पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षा ली थी. हाईकोर्ट के आदेश पर इस परीक्षा में सीटेट पास अभ्यर्थी भी शामिल हुए थे. इस संबंध में परिमल कुमार और अन्य ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी.

रिजल्ट का है इंतजार
झारखंड राज्य सरकार ने कहा था कि सहायक आचार्य की भर्ती परीक्षा नियमों के हिसाब से ली गई है. अब बस सरकारी रिजल्ट जारी होना बाकी है. प्रार्थी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण, अमृतांश वत्स और साहिल बलेख ने सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि आरटीई की धारा 23 (2) और नियम 10 के अनुसार, राज्य की शिक्षक नियुक्ति में वहां के टेट पास अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं. इससे शिक्षक वहां की भाषा, संस्कृति और रीति-रिवाज के हिसाब से बच्चों को पढ़ाएंगे.

सीटेट अभ्यर्थियों के लिए क्या है परेशानी
झारखंड की क्षेत्रीय भाषा संताली, खोरठा आदि है. जेटेट यानी झारखंड शिक्षक भर्ती परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को इन भाषाओं का ज्ञान है. उन्होंने इसकी परीक्षा दी है. लेकिन सीटेट अभ्यर्थियों के पास क्षेत्रीय भाषा के तौर पर सिर्फ हिंदी या अंग्रेजी की ही बेहतर जानकारी है. जब सीटेट शिक्षकों की नियुक्ति झारखंड के प्राथमिक स्कूलों में होगी तो उन्हें झारखंड की स्थानीय भाषाओं में बच्चों को पढ़ाने में परेशानी होगी. इससे बच्चे भी चीजें समझ नहीं पाएंगे.

homecareer

असिस्टेंट टीचर बनने के लिए JTET पास करना जरूरी, 26001 नियुक्तियों पर फैसला



Source link

- Advertisement -

Top Selling Gadgets

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eleven − four =

Share post:

Subscribe

Popular

More like this
Related

League of Legends Classic is real: “This was the right time”

League of Legends Classic is official. We weren't...

Are there any TTK codes?

June 27, 2026: We're still searching for new TTK...

Top Selling Gadgets