FASTag New Rule: 17 फरवरी से नया नियम होगा लागू, सर्कुलर भी जारी

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FASTag New Rule: सोमवार यानी 17 फरवरी से फासटैग के नए नियम लागू हो रहे हैं. इसका सर्कुलर पहले ही जारी हो चुका है. नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने नए FASTag बैलेंस वैलिडेशन नियमों की घोषणा की है, जो 17 फरवरी 2025 से लागू हो जाएंगे. इन नए नियमों का उद्देश्य टोल लेनदेन को व्यवस्थित करना है और साथ ही धोखाधड़ी को रोकना है. टोल प्लाजा पर पमेंट फेलियर को रोकने के लिए इन बदलावों के बारे में पता होना चाहिए.

FASTag Validation New Rules

1. FASTag स्कैन होने से 60 मिनट पहले – अगर FASTag को ब्लैकलिस्ट किया गया है, हॉटलिस्ट पर रखा गया है, या उसमें टोल बूथ पर पहुंचने से एक घंटे से ज्यादा समय तक कम बैलेंस है, तो ट्रांजैक्शन अस्वीकार कर दी जाएगी.

2. FASTag स्कैन होने के 10 मिनट बाद – अगर स्कैन होने के बाद 10 मिनट की अवधि के भीतर टैग ब्लैकलिस्टेड या एनएक्टिव रहता है, तो भी लेनदेन अस्वीकार कर दिया जाएगा.
3. अगर FASTag इन दोनों शर्तों को पूरा करता है, तो सिस्टम एरर कोड 176 के साथ लेनदेन को अस्वीकार कर देगा और वाहन से जुर्माने के रूप में टोल शुल्क का दोगुना शुल्क लिया जाएगा.

FASTag यूजर्स पर नए नियम का असर

FASTag अकाउंट को दो राज्यों में वर्गीकृत किया गया है: Whitelisted (एक्टिव) और Blacklisted (इनएक्टिव). जानिए किन स्थितियों में FASTag को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है:

  • अपर्याप्त बैलेंस.
  • पेंडिंग केवाईसी (KYC) वेरिफिकेशन.
  • वाहन रजिस्ट्रेशन डिटेल पूरी ना होने पर.

रिवाइज किए गए सिस्टम के तहत, FASTag यूजर्स अंतिम समय के रिचार्ज पर भरोसा नहीं कर सकते हैं अगर उनका टैग टोल पर पहुंचने से 60 मिनट पहले ब्लैकलिस्ट किया गया हो. हालांकि, अगर वे लेनदेन का प्रयास करने के 10 मिनट के भीतर अपने FASTag को टॉप अप करते हैं, तो वे जुर्माना शुल्क की वापसी के लिए पात्र हो सकते हैं और उन्हें सिर्फ स्टैंडर्ड टोल का भुगतान ही करना होगा.



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